#SalmanChinkaraCase
20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है. अन्य आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है. सलमान ने अब सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है. कोर्ट ने कहा कि उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई कल सुबह 10.30 बजे होगी. ऐसे में सलमान को रात जेल में ही गुजारनी होगी. उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर-1 में रखा जाएगा.
फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सन् 1998 में उन पर दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था. यदि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है. सलमान के अलावा उनके को-एक्टर्स सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस मामले में आरोपी हैं.
फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सन् 1998 में उन पर दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था. यदि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है. सलमान के अलावा उनके को-एक्टर्स सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस मामले में आरोपी हैं. इस मामले में जब सलमान खान के पिता औऱ मशहूर लेखक सलीम खान से न्यूज 18 इंडिया ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया
जज ने अपने फैसले में सलमान को दोषी करार देते हुए कहा, ‘आरोपी एक मशहूर एक्टर है और आम आदमी उनकी नकल कर सकते हैं, इसके बावजूद उन्होंने वन्यजीव कानून तोड़ा और काले हिरणों को मारा.’ जज ने साथ ही कहा कि सलमान के साथ सैफ अली खान भी मौजूद थे लेकिन वह मारने में शामिल नहीं थे.
मामले को सजा तक पहुंचाने में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस ने जहां केस की चार्जशीट में हर बारीक चीज को कवर किया और कोई पेंच नहीं छोड़ा. वहीं मामले के मुख्य गवाह पूनमचंद आखिर तक डटे रहे. इसी बीच सरकारी पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में सलमान खान के वकीलों के हर दांवपेंच का पुरजोर जवाब दिया.
काले हिरण शिकार मामले के नतीजे तक पहुंचने में सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी का अहम रोल रहा. वे इस केस में पर्दे के पीछे के नायक रहे. मामले से सेलेब्रिटीज का जुड़े रहना और लगातार मीडिया में होने से उन पर काफी दबाव था. लेकिन उन्होंने सबूतों और गवाहों को थामे रखा बेहतर तरीके से केस लड़ा. फैसला आने के बाद उनका काफी स्वागत हुआ …